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मईया योजना की पूर्ण जानकारी

18 से 50 वर्ष पात्र महिला  को हर महीने के 15 तारीख तक 2500 रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना में सम्मान राशि 1000 रु था जो दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 2500 रु किया गया है।

ज़रूरी जानकारी

  • आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा ।
  • ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप मे विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएँगे ।
  • शहरी क्षेत्र में वार्ड / आँगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप मे विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएँगे।
  • आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके।
  • जिला उपायुक्त के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने मिलेगी सम्मान राशि की जानकारी

किसे मिलेगा लाभ

  1. झारखण्ड की निवासी
  2. 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु
  3. आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता
  4. जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर – 2024 तक उठा सकती हैं, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है
  5. झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार – हरा राशन कार्ड
  6. पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
  7. गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
  8. सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड)

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

  1. आयकर अदा करने वाले परिवार* (नोट:परिवार* से तात्पर्य है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे)
  2. PF घारी आवेदक महिला
  3. आवेदिका स्वयं या उनके पति – केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हो
  4. आवेदिका स्वयं या उनके पति – सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हो
  5. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा
  6. जिनके परिवार* का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो

योजना की जानकारी

महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये आर्थिक सहायता दी जायेगी |

विभाग की जानकारी

महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग झारखण्ड

टोल फ्री नंबर

1800-890-0215

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